राज्यसभा से सम्बंधित रोचक जानकारियां पढ़े आज के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान में – Read interesting information related to Rajya Sabha in today’s important general knowledge

राज्यसभा से सम्बंधित रोचक जानकारियां पढ़े आज के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान में – Read interesting information related to Rajya Sabha in today’s important general knowledge
  • राज्यसभा
  •  भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख करता है।
  • राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, इसके सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है।
  • 233 सदस्यों का चुनाव, 28 राज्यों तथा दिल्ली और पांडिचेरी दो केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों​ द्वारा किया जाता है। शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है।
  • मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वह कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा खेल के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखता हो।
  • राज्यसभा सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है।
  • यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता । प्रत्येक दो वर्ष बाद इसके एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते है और उनके स्थान पर नये सदस्य चुने जाते हैं।
  • राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता को केबिनेट मंत्री का दर्ज़ा प्राप्त होता है।
    राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम दो बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है।
  •  राज्यसभा की अंतिम बैठक तथा नये सत्र की प्रथम बैठक के बीच में छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
  • राज्यसभा सदस्य की अनिवार्य योग्यताएं :-
  • वह भारत का नागरिक हो।
  • उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं हो।
  • वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं हो।
  • वह पागल या दिवालिया न हो।
  • जिस राज्य का प्रतिनिधित्व पाना चाहता है उस राज्य के किसी संसदीय क्षेत्र का मतमतदाता हो।
  • सभापति
  • उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
  • राज्यसभा के सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव किया जाता है।
  • सभापति (उपराष्ट्रपति) की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है।
  • राज्यसभा की शक्तियां और कार्य राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है, संविधान में संशोधन करती है।
  •  संसद का अभिन्न अंग होने के कारण इसकी सहमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता केवल राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके।
  • केवल राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सके; ऐसे में संसद राज्य सूची के उस विषय पर भी कानून बना सकती है। एक माह से अधिक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से होना जरूरी है।