आज के महत्वपूर्ण सामन्य ज्ञान में संविधान निर्माण से संबंधित जानकारियाँ पढ़े (पार्ट 1 ) – Read information related to constitution making in today’s important general knowledge (Part 1 )

आज के महत्वपूर्ण  सामन्य ज्ञान में  संविधान निर्माण से संबंधित जानकारियाँ पढ़े (पार्ट 1 ) – Read information related to constitution making in today’s important general knowledge (Part 1 )

संविधान निर्माण के लिये संविधान सभा (Constituent Assembly) की माँग

  • सर्वप्रथम संविधान सभा (Constituent Assembly) के लिये लोकमान्य तिलक ने 1895 ई. में स्वराज विधेयक के माध्यम से किया जो अप्रभावी रहा।
  • महात्मा गाँधी ने स्पष्ट शब्दों में 1922 ई. में कहा कि भारतीय संविधान (Indian Constitution) भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा।
  • सर्वप्रथम औपचारिक रूप से एम.एन.राय ने संविधान सभा (Constituent Assembly) के विचार का प्रतिपादन किया, जिसे लोकप्रिय मूर्तरूप प्रदान किया गया (जवाहर लाल नेहरू द्वारा सन् 1936, 1937, 1938 के मग्रिरू अधिवेशन में)।
  • पहली बार ब्रिटिश सरकार ने सन् 1940 में स्वीकारा की भारतीय संविधान (Indian Constitution) संभावतः भारतीय ही तैयार करेंगे।
  • क्रिप्श मिशन सन् 1942 ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा (Constituent Assembly) के गठन की बात कही किन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया।
  • कैबिनेट मिशन भारत आगमन – (सन् 23 मार्च 1946 ई.)

≫ ≫ (अध्यक्ष) पैथिकलोरेन्स ≫ ≫ (सहायक) ए.वी. अलेक्जेण्डर, स्टैफर्ड क्रिप्स

रिपोर्ट (Report)

भारतीय संविधान (Indian Constitutions) निर्माण हेतु एक संविधान सभा (Established Constituent Assembly) का गठन किया जाए, जिसमें 389 सदस्य होंगे।

  • अन्तरिम सरकार का गठन – सितम्बर, 1946
  • कार्यकारी परिषद सदस्य – 14
  • सभापति – लार्ड माउण्टबेटन
  • उपसभापति – जवाहर लाल नेहरू


संविधान सभा के दो कार्य

  • संविधान का निर्माण।
  • संविधान का निर्माण। जब तक संसद का गठन न हो जाए, तब तक संसद के रूप में कार्य करना।

संविधान सभा के सदस्य (कुल 389)

  • 292 ब्रिटिश (भारत प्रान्त के)
  • 93 (देशी रियायतों से) Constituent Assembly
  • 04 मुख्य आयुक्त प्रान्तों से [दिल्ली, कुर्ग, अजमेर (माखाड़), बलुचिस्तान]

प्रान्तों को ए > बी > सी ग्रुप में विभाजित किया गया।

  • ‘A’ ग्रुप – हिन्दु बाहुल्य प्रान्त
    ‘B’ ग्रुप – मुस्लिम बहुल्य प्रान्त
    ‘C’ ग्रुप – बंगाल व असम को रखा गया
  • संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रान्तीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। जबकि देशी रियायतों में प्रतिनिधियों के चयन की पहति परामर्श से तय की जानी थी।
  • निर्वाचन में कांग्रेस को 208, लीग को 73 स्थान मिले।
  • संविधान सभा की प्रथम बैठक डाॅ. सच्चिदानंद सिंहा की अस्थायी अध्यक्षता (Temporary Chairman) में दिसम्बर 1946 ई. में हुई, जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ।
  • 11 दिसम्बर, 1946 को डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई, जिसमें लीग शामिल हुआ।
  • गतिरोध उत्पन्न होने पर (मुस्लिम लीग द्वारा अलग संविधान सभा के गठन की मांग पाकिस्तान के लिये करने पर) उसे दूर करने के लिये संविधान सभा का पुर्नगठन किया गया।

6 नवम्बर, 1949 को 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया और आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया।

  • संविधान का निर्माण – 26 नवम्बर, 1949
  • संविधान लागू हुआ – 26 जनवरी, 1950
  • संविधान पर पहला हस्ताक्षर – डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद

प्रारूप समिति (Drafting Committee) –

इसमें 06 सदस्य शामिल थे (डाॅ. भीमराव अम्बेडकर, अध्यक्ष के अलावा)

प्रारूप समिति 06 सदस्यों के नाम –

  1. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर
  2. एन.गोपाल स्वामी आयंगर
  3. डी.पी. खेतान (सन् 1948 में मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी)
  4. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी
  5. एन.माधव राव (बी.एल. मिश्र के स्थान पर)
  6. सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला

इसका गठन 26 अगस्त, 1947 में हुआ।

  • रिपोर्ट फरवरी 1948 को दिया।
  • भारतीय संविधान के भाग और उनमें दिये गये विषय | Constitution Parts and Subject
  • मूल संविधान में 22 भाग, 08 अनुसूचियाँ, 293 अनुच्छेद थे, किन्तु इस समय 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और विभिन्न संविधान संसोधान के द्वारा अनेक अनुच्छेदों को जोड़ा गया।
  • जिससे इसकी संख्या बढ़कर वर्तमान में लगभग 445 अनुच्छेद से भी ज्यादा हो गई है।

भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं उनसे संबंधित विषय निम्नानुसार है:-

भाग (Part) संविधान विषय
भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र
भाग 2 नागरिकता
भाग 3 मूल अधिकार
भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व
भाग 4(क) मूल कत्र्तव्य, इसे 42 वें संविधान संसोधान संविधान
भाग 5 संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका
भाग 6 राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका
भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ‘क‘ के राज्य, इसे 7वाँ संविधान संसोधान अधिनियम सन् 1956 के द्वारा निकाल दिया गया
भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र
भाग 9 पंचायतें इसे 73वाँ संविधान संसोधान अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया
भाग 9(क) नगर पालिका, इसे संविधान संसोधान अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया
भाग 10 अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र
भाग 11 संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध (विधायी, प्रशासनिक व वित्तीय)
भाग 12 वित्त, सम्पति, संविदाएँ और वाद
भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापक वाणिज्य और समागम
भाग 14 संघ व राज्यों के अधीन सेवाएँ शामिल
भाग 14(क) अधिकरण (प्रशासनिक) 42वाँ संविधान (संशोधन 1976 के द्वारा शामिल)
भाग 15 निर्वाचन
भाग 16 कुछ वर्गो के संबंध में विशेष उपबन्ध (पिछड़े वर्गो, अनूसूचित जाति, जनजाति, एग्लो इण्डियन समुदाय)
भाग 17 राजभाषा (संघ और प्रादेशिक भाषाएँ)
भाग 18 आपात उपबन्ध (352-356-360)
भाग 19 प्रकीर्ण
भाग 20 संविधान संशोधन
भाग 21 अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबन्ध
भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ

  • 15 अगस्त, 1947 को ‘Day of Destiny (नियत दिन)‘ कहा गया।
  • संविधान 26 नवम्बर, 1949 को बना, किन्तु इसे पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया।
  • 26 जनवरी, 1950 को ‘प्रारम्भ की तारिख‘ कहा गया।
  • 26 जनवरी, 1930 को ‘प्रथम स्वतंन्त्रता दिवस‘ रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराकर मनाया गया था इसलिये संविधान को 26 जनवरी को पूर्णतः लागु करने की तिथि घोषित की गई।